कैथल, 5 अप्रैल ( )जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक निशांत राठी ने बताया कि खंड गुहला के गांव सींह के जय भगवान डिपो धारक द्वारा कार्ड धारकों प्रति सही व्यवहार नहीं करना, कार्ड धारकों से निर्धारित मात्रा में कम राशन देना व निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूल करना आदि पीडीएस कंट्रोल आर्डर, 2022 की धारा 9 में निहित कर्तव्यों व जिम्मेवारियों की पूर्ण निष्ठा से पालना नहीं किया है। जिसके तहत राशन डिपो का लाईसैंस रद्ध करते हुए उसकी विभाग के पास जमा पूर्ण प्रतिभूति राशि जब्त कर दी गई है।
जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक निशांत राठी ने बताया कि गांव सींह में डिपो धारक जय भगवान के खिलाफ गत 27 सितंबर 2022 को सीएम विंडों पोर्टल के माध्यम से शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें शिकायतकर्ताओं द्वारा गाली-गलौच करने, अभद्र भाषा का प्रयोग करने व जातिगत घृणा करने का आरोप लगाया था। शिकायत की जांच खाद्य एवं पूर्ति, चीका के निरीक्षक से करवाई गई थी। जांच रिपोर्ट में शिकायतकर्ता संदीप, राजकुमार, रूलदू, रिंकू व 17 अन्य कार्ड धारकों ने दुर्व्यहार करने के साथ-साथ महीनें में केवल एक दिन राशन का वितरण करने के बारे में लिखित रूप में दिया था। जांच रिपोर्ट के अनुसार डिपो धारक के विरूद्ध हरियाणा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंट्रोल ऑर्डर 2022 तहत नियमानुसार कार्रवाई करते हुए 17 नवंबर 2022 से डिपो धारक के राशन डिपो की सप्लाई निलंबित कर दी गई व डिपो धारक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कारण बताओ नोटिस में भी डिपो धारक संतोष जनक जवाब नहीं दे पाया।
जांच अधिकारी की रिपोर्ट में पाया कि राशन कार्ड धारकों के सदस्यों के मृत्य प्रमाण-पत्र व एक राशन कार्ड धारक के सदस्य की शादी उपरांत डिपो धारक द्वारा स्वयं राशन खुर्द-बुर्द करने बारे दस्तावेज प्रस्तुत किए। इन सभी राशन कार्डों की जांच ऑनलाईन पोर्टल पर करने पर पाया गया कि डिपो धारक ने 7 राशन कार्डो में परिवार के सदस्य की मृत्यु उपरांत व 1 राशन कार्ड में परिवार में एक सदस्य की शादी उपरांत कुल 8.8 क्विंटल एनएफएसए गेहूं, 1.6 क्ंिवटल बाजरा, 7.45 क्विंटल प्रधानमंत्री योजना के तहत गेहूं खुर्द-बुर्द की है। इसके अतिरिक्त विभागीय जांच में यह भी पाया गया है कि डिपू धारक द्वारा निर्धारित मात्रा से कम राशन देना, प्रधानमंत्री योजना के तहत फ्री गेहूं के पैसे लेना व चीनी के निर्धारित रेट से अधिक पैसे लेना आदि करके भी राशन वितरण में अनियमितता बरती गई।
जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक निशांत राठी ने बताया कि जांच रिपोर्ट अनुसार गांव सींह के जय भगवान डिपो धारक द्वारा कार्ड धारकों प्रति सही व्यवहार नहीं करना, कार्ड धारकों से निर्धारित मात्रा में कम राशन देना व निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूल करना आदि पीडीएस कंट्रोल आर्डर, 2022 की धारा 9 में निहित कर्तव्यों व जिम्मेवारियों की पूर्ण निष्ठा से पालना नहीं किया है। जिसके तहत राशन डिपो का लाईसैंस रद्ध करते हुए उसकी विभाग के पास जमा पूर्ण प्रतिभूति राशि जब्त कर दी गई है।
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