कैथल, 17 अगस्त (अजय धानियां) डीसी जगदीश शर्मा ने कहा कि महिलाओं के सर्वांगिण विकास में प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही शिक्षा ऋण योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को जहां शिक्षित करना है, वहीं सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति जागरूक करना भी है। परिवार के पास सीमित साधनों के कारण कई महिलाएं व लड़कियां उच्च शिक्षा जैसे व्यवसायिक / तकनीकी डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर व चिकित्सा इत्यादि की होने के कारण वंचित रह जाती हैं। डीसी जगदीश शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने महिलाओं व लड़कियों को उच्च शिक्षा में सहयोग देने के उद्देश्य से अत्याधिक फीस व बैंकों के शिक्षा ऋण पर ब्याज दर के भार को कम करने के लिए हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा बैंकों के माध्यम से महिलाओं / लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज दर पर सब्सिडी देने की पहल की गई है। इसमें देश व विदेश में शिक्षा लेने वाली प्रत्येक हरियाणा की स्थाई निवासी लड़की / महिला को लाभ प्रदान किया जाता है। डीसी जगदीश शर्मा ने कहा कि ऋण बैंक की उच्च शिक्षा योजना के अनुसार ही प्रदान किया जाता है। प्रत्येक हरियाणा की स्थाई निवासी महिला / लड़की 5 प्रतिशत ब्याज दर पर सब्सिडी के लिए पात्र है। महिलाओं की शिक्षा ऋण पर सब्सिडी के लिए आमदनी, जाति एवं संप्रदाय कोई मापदण्ड नहीं है। हरियाणा सरकार के कर्मचारियों की लड़कियां / महिलाएं भी 5 प्रतिशत ब्याज दर पर सब्सिडी के लिए पात्र हैं। उन्होंने कहा कि व्यवसायिक / तकनीकी डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर, डोक्टरेट, पोस्ट डोक्टरेट जैसे कोर्स के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण लेने वाली छात्राएं ब्याज की राशि पर 5 प्रतिशत की सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। डीसी ने बताया कि ऋण के लिए आवेदन पत्र संबन्धित बैंक से लेकर, उसमें वर्णित सभी औपचारिकताएं पूरी करके उसी बैंक में जमा करवाना है तथा आवेदन पत्र की एक प्रति महिला विकास निगम के जिला प्रबन्धक कार्यालय में जमा करवानी है। ऋण स्वीकृत होने के बाद संबन्धित बैंक स्वीकृति पत्र की एक प्रति सबन्धित जिला प्रबन्धक के कार्यालय में भेजेगा। बैंक ऋण की वितरित होने वाली प्रत्येक किश्त के बाद दिनांक व ऋण की राशि सहित पूर्ण विवरण की एक प्रति जिला प्रबन्धक कार्यालय में भेजेगा। बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष के अन्त में अर्थात् 31 मार्च तक सभी लाभार्थियों के पूरे ऋण की रिर्पोट, जिसमें पूरे वर्ष के ब्याज का विवरण होगा, जिला प्रबन्धक कार्यालय में भेजेगा ताकि जिला प्रबन्धक समय पर मुख्यालय से बजट की मांग कर सकें। कोर्स पूर्ण होने के बाद दो वर्ष के अन्दर अन्दर आवेदन करने वाली छात्राए 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र होंगी। उन्होंने बताया कि जिन छात्राओं के माता-पिता भारतीय स्टेट बैंक या अन्य बैंक के कर्मचारी है और जिन्होंने भारतीय स्टेट बैंक समूह या अन्य बैंक से लोन लिया है, यह लाभ आम नागरिकों की लड़कियों के शिक्षा ऋण पर ब्याज की दर तथा बैंक कर्मचारियों की लड़कियों के शिक्षा ऋण पर ब्याज की दर के अन्तर का ही लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि शिक्षा ऋण योजना के अन्तर्गत ब्याज अनुदान प्राप्त करने के लिए वांछित दस्तावेजों में बैंक का स्वीकृति पत्र, शैक्षणिक संस्था का पत्र, हरियाणा राज्य का स्थाई प्रमाण पत्र / हरियाणा सरकार में कार्यरत, कर्मचारियों का पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमैन्ट का विवरण, बैंक का प्रोफार्मा, किसी अन्य विभाग या संस्था से अनुदान राशि न लेने का स्वयं का शपथ पत्र देने होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि हरियाणा के बाहर अस्थाई रूप से रहने वाले जिला के कर्मचारियों की लड़कियां /महिलाएं यदि शिक्षा ऋण लेने की इच्छुक हों तो वह संबन्धित बैंक व जिला प्रबंधक कार्यालय, हरियाणा महिला विकास निगम, गली न.1, भगत सिंह कॉलोनी, नये बस स्टैंड के पीछे कैथल / दूरभाष नम्बर 01746-294415 में सम्पर्क कर सकते हैं।
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