कैथल, 24 जुलाई, जिला समाज कल्याण अधिकारी कुलदीप शर्मा ने बताया कि हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार जिला में अब 45 से 60 वर्ष के अविवाहित पुरुषों, महिलाओं और विधुरों को 2750 रुपये मासिक पैंशन दी जाएगी।
जिला समाज कल्याण अधिकारी कुलदीप शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि केवल उन्हीं 45 से 60 वर्ष के अविवाहित पुरुषों, महिलाओं और विधुरों को 2750 रुपये मासिक पैंशन दी जाएगी, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 रुपये से कम होगी। इसी तरह 40 से 60 वर्ष की आयु के विधुरों को भी 2750 रुपये की मासिक पैंशन दी जाएगी, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम होगी। तलाकशुदा या लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे लोगों को पैंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि विधुर और अविवाहित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। पात्र लोगों को पहली जुलाई से योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि केवल वही लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं, जो पिछेल एक साल से हरियाणा में रह रहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि लाभार्थी पहले ही किसी तरह की वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहा है, तो उसे योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि अगर अविवाहित पुरुष, महिला या विधुर व्यक्ति शादी कर लेते हैं तो तत्काल उनकी पैंशन रोक दी जाएगी। शादी की सूचना जिला समाज कल्याण अधिकारी को नहीं देने और गलत तरीके से योजना का लाभ लेने की स्थिति से संबंधित व्यक्ति को 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से रिकवरी की जाएगी।
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