कैथल, 12 जुलाई ( ) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दानिश गुप्ता ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायधीश संदीप गर्ग के निर्देशानुसार वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र के सभागार में जिला कैथल के शिक्षा विभाग के शिक्षकों और सरकारी महाविद्यालय के प्राध्यापकों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में निशा गुप्ता पैनल अधिवक्ता ने उपस्थितजनों को कार्यस्थल पर महिला का यौन शोषण निवारण, निषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 के बारें में जागरूक किया। उन्होंने बताया कि महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए तथा किसी भी अन्याय के सामने नहीं झुकना चाहिए यदि किसी महिला के साथ कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार का उत्पीडऩ होता है तो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और कानून का सहारा लेना चाहिए। कानून की जानकारी के अभाव में अक्सर महिलाएं जुल्म सहती रहती है। इस कानून के तहत बताया कि किसी भी कार्यस्थल पर 10 या उससे अधिक कार्यरत कर्मचारी होने पर मुखिया द्वारा आंतरिक शिकायत प्रकोष्ठ बनाया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर भी लोकल शिकायत प्रकोष्ठ बनाया जाता है। इसके साथ ही उन्होने बताया कि संविधान के अनुसार गरीबों व समाज के कमजोर वर्गों के लिए निशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था की गई है। राज्य का उत्तर दायित्व है कि सबके लिए समान अवसर सुनिचित करे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की हैल्पलाईन नं0. 01746-235759 पर किसी भी तरह की कानूनी या सामाजिक समस्या के बारें में भी बात कर सकते हैं।
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