कैथल (रमन सैनी) जिला प्रशासन के सहयोग से कंट्रोल एरिया गुहला-चीका के अंतर्गत पड़ने वाली राजस्व संपदा, सदरहेडी में कैथल-चीका रोड पर बने एक अवैध निर्माण को पीले पंजे की सहायता से तोड़ दिया गया। डीटीपी कार्यालय का अमला पुलिस बल के साथ अवैध निर्माण को हटाने के लिए दोपहर 2:00 बजे मौके पर पहुंचकर एक जे.सी.बी. मशीन की सहायता से हटाने का कार्य शुरू किया।
जिला नगर योजनाकार राजकीर्ति ने बताया कि कार्यालय के संज्ञान में राजस्व संपदा सदरहेडी में कैथल-चीका रोड़ पर बने एक अवैध निर्माण का मामला आया था, जिसके उपरांत कार्यालय द्वारा भूस्वामी को पी.एस.आर एक्ट 1963 की धाराओं के तहत नोटिस जारी करके निर्माण के लिए जरूरी अनुमति प्राप्त करने बारे आदेश दिए गए थे। भूस्वामी ने आवेदन किया परन्तु विभाग द्वारा लगाई गई त्रुटियां नही हटाई। कार्यालय द्वारा इस अवैध निर्माण को तोड़ने संबंधित कार्यक्रम का अनुमोदन उप-मण्डल अधिकारी, गुहला से प्राप्त कर लिया गया था।
उन्होंने आम लोगों को आगाह किया गया कि वह सस्ते प्लाटों के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में आकर अवैध कॉलोनियों में प्लाट आदि नहीं खरीदे तथा ना ही किसी प्रकार का निर्माण करें। जमीन की खरीद करने से पहले इस कार्यालय से कॉलोनी की वैधता/ अवैधता बारे पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें। साथ ही जिले के सभी तहसीलदारों/नायब तहसीलदारों से भी अनुरोध किया कि वे रजिस्ट्री करने से पूर्व सरकार द्वारा जारी हिदायतो का पालन करें ताकि अवैध कलोनाईजेशन को रोका जा सके। यदि कोई व्यक्ति अवैध कालोनी में कोई प्लॉट आदि खरीदता है तो उसके विरूद्ध भी कार्यालय द्वारा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी, जिसमें 50 हजार रुपये तक का जुर्माना व तीन साल की सजा का प्रावधान है। उन्होंने सभी प्रोपर्टी डिलरों व भू-मालिको को चेताया गया कि विभाग द्वारा भविष्य में भी अवैध निर्माणों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही निरन्तर अमल में लायी जायेगी और अपील की गई की वे सरकार द्वारा चलाई गई ग्रुप हाउसिंग स्कीम, दीन दयाल हाउसिग स्कीम, अर्फोडेब्ल गप हाउसिंग स्कीम, जिसमें 5 एकड भूमि पर लाईसेंस प्रदान किया जाता है, में आवेदन करके कालोनी काटने की जरुरी अनुमति प्राप्त करें व शहर वासियों को सस्ता मकान,निवास उपलब्ध करवाए।
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