कैथल में लगी धारा 144, देखें क्यों?

October 15, 2023 7406 0 -12


कैथल, 15 अक्तूबर (रमन सैनी) जिलाधीश प्रशांत पंवार ने 16 अक्तूबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दौरे के  दृष्टिगत एवं मुख्यमंत्री की सुरक्षा के मद्देनजर हेलीपैड पुलिस लाइन कैथल, महाराजा सूरजमल जाट स्टेडियम कैथल तथा भगवान परशुराम मेडिकल कॉलेज गांव सांपन खेड़ी के क्षेत्र में बिना किसी अनुमति के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यक्रम स्थल की 500 मीटर की परिधि में ड्रोन, रिमोट नियंत्रित विमान, कॉर्ड कॉप्टर, हेलीकैम, हवाई कवरेज, उड़ने वाले कैमरे के उड़ाने  पर दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत रोक लगाई है।

dckaithalफाइल फोटो: जिलाधीश प्रशांत पंवार

          जिलाधीश ने कहा कि पूरी संभावना है कि ड्रोन किसी भी व्यक्ति के लिए बाधा या चोट का कारण बन सकता है और मानव जीवन और संपत्ति के लिए खतरा पैदा कर सकता है, इसके अलावा इससे जिले में कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है। इसलिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सुरक्षा के लिए कार्यक्रमों के दृष्टिगत ड्रोन नियम, 2021 के तहत अस्थाई रेड जोन घोषित कर वीआईपी और हवाई पट्टियों / हेलीपैड के 500 मीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है, जो जानवरों, पक्षियों, मानव जीवन और सभी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों के लिए खतरनाक है। आकस्मिक आवश्यकता को देखते हुए, यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है।


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