कैथल (रमन सैनी) डीसी प्रीति ने बताया कि हरियाणा राज्य चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जिले की तीन नगर पालिकाओं कलायत, सीवन व पूंडरी में आगामी दो मार्च को मतदान होगा। इसके लिए आज 11 फरवरी से 17 फरवरी तक राजपत्रित अवकाश को छोड़कर सभी कार्य दिवसों में सुबह 11 बजे से सायं 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल होंगे। कलायत नगर पालिका चुनाव के लिए कलायत एसडीएम कार्यालय में नामांकन पत्र जमा करवाए जा सकेंगे। पूंडरी नगर पालिका चुनाव के लिए पूंडरी नगर पालिका व सीवन नगर पालिका के लिए सीवन नगर पालिका कार्यालय में नामांकन पत्र जमा करवाए जा सकेंगे। इसके बाद 18 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी। चुनाव के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार 19 फरवरी को सुबह 11 बजे से तीन बजे तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। इसी दिन तीन बजे के बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आबंटित कर दिए जाएंगे। इसके बाद 19 फरवरी को ही चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों, मतदान केन्द्रों की सूची निर्धारित स्थान पर चस्पा कर दी जाएगी। दो मार्च को सुबह आठ बजे से शाम छह बजे तक मतदान होगा। चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने पर 12 मार्च को सुबह आठ बजे से मतगणना करवाई जाएगी और इसी दिन चुनाव के परिणाम घोषित होंगे।
उन्होंने बताया कि नगर पालिका प्रधान के लिए सामान्य वर्ग के लिए 10वीं, महिला, अनुसूचित जाति की महिला एवं अनुसूचित जाति के लिए आठवीं पास होना जरूरी है। नगर पालिका में पार्षद पद के लिए सामान्य वर्ग के लिए 10वीं, महिला, अनुसूचित जाति के लिए आठवीं और अनुसूचित जाति की महिला के लिए पांचवी पास होना जरूरी है।
डीसी प्रीति ने बताया कि नगर पालिका में चेयरमैन पद के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के लिए दो हजार रुपये, अनुसूचित जाति, बीसी ए, बीसी बी और महिला के लिए एक हजार रुपये की जमानत राशि तय की गई है। नगर पालिका में पार्षद पद के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के लिए एक हजार रुपये, अनुसूचित जाति, बीसी ए, बीसी बी और महिला के लिए 500 रुपये की जमानत राशि तय की गई है।
डीसी प्रीति ने बताया कि नगर पालिका चेयरमैन पद के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की खर्च सीमा 12 लाख 50 हजार रुपये, पार्षद पद के लिए तीन लाख रुपये तय की गई है। उन्होंने बताया कि सभी चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अपने चुनाव खर्च को ब्यौरा रखना होगा और उसे चुनाव समाप्त होने के बाद 30 दिनों के अन्दर संबंधित आरओ को जमा करवाना होगा। यदि कोई प्रत्याशी ऐसा नहीं करता है तो उसे पांच साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी प्रत्याशी की अपराधिक पृष्ठभूमि है तो उसे उसका पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करना होगा। इसके लिए उसे स्थानीय हिन्दी व अंग्रेजी समाचार पत्रों में पूरी जानकारी प्रकाशित करवानी होगी। साथ ही अलग-अलग तीन दिनों में स्थानीय टीवी चेनल और केबल नेटवर्क पर प्रसारित करानी होगी। जिला प्रशासन द्वारा आमजन को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
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