कैथल (रमन सैनी) जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी प्रीति ने कहा कि कैथल जिले में नगर निकाय क्षेत्र, जहां-जहां चुनाव होने हैं, ऐसे क्षेत्रों में स्थित सभी शराब की दुकानें, बार, पब, माइक्रोब्रूवरीज आदि मतदान से एक दिन पहले, मतदान के दिन व मतगणना के दिन बंद रहेंगी। डीसी प्रीति ने कहा कि नगर निकायों के आम चुनाव दौरान संबंधित क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में सभी शराब लाइसेंसधारियों को सूचित कर दिया गया है।
सीवन, कलायत, पूंडरी नगर पालिकाओं के लिए मतदान दो मार्च, 2025 को होना है। ऐसे में संबंधित में स्थित शराब की दुकानें, होटल, रेस्तरां, क्लब और शराब बेचने/परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों को मतदान के दिन और मतगणना के दिन किसी को भी शराब बेचने/परोसने की अनुमति नहीं होगी।
कैथल DC प्रीति
डीसी प्रीति ने बताया कि निकाय चुनाव के मद्देनजर राज्य सरकार के अधीनस्थ सभी विभागों के कार्यालयों, बोर्ड, कॉर्पोरेशन और शिक्षण संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए दो मार्च तथा नौ मार्च को पेड होली डे (सह वेतन अवकाश) रहेगा।
उन्होंने बताया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी के तहत हरियाणा सरकार के सभी कार्यालयों, बोर्डों/निगमों और शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत संबंधित नगर निगमों, नगर परिषदों तथा नगर पालिकाओं के मतदाताओं के लिए पेड हॉलीडे (सह वेतन अवकाश) रहेगा, ताकि सभी अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें। इसके साथ ही सभी फैक्ट्रियों, प्राइवेट व्यवसायिक संस्थानों, दुकानों आदि में काम करने वाले उन कर्मचारियों के लिए भी पेड होली डे रहेगा, जिनका नाम चुनावी नगर निगम/ नगर परिषद या नगर पालिका क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत हैं। उन्होंने पात्र मतदाताओं से दो मार्च जिला की सीवन, कलायत, पूंडरी नगर पालिकाओं के चुनाव में बढ़ चढ़ कर मतदान करने का आह्वान किया है।
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