निरीक्षक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग । कैथल, सेवा में, चौकी इंचार्ज, नई अनाज मंडी, कैथल । यादि क्रमांक आई0एफ0एस0-2024/137 दिनांकः- 4/11/2024 विषय:- M/s Himank Rice Land मिल को खाद्य एवं पूर्ति विभाग द्वारा अलाट सरकारी धान को खुर्द- बुर्द करने के सम्बन्ध में FIR दर्ज करने बारे । उपरोक्त विषय के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि कैथल केंद्र के अधीन कार्यरत M/S Himank Rice Land मिल, चंदाना रोड कैथल को खरीद वर्ष KMS 2023-24 के अंतर्गत माननीय उपायुक्त महोदय, कैथल की अध्यक्षता में जिला मिलिंग कमेटी कैथल द्वारा मिलिंग एग्रीमेंट के तहत 35595.37.500 क्विंटल जीरी रोड-A मिलिंग कार्य के लिए खाद्य एवं पूर्ति विभाग द्वारा अलाट की गई थी। अलाट की गई जीरी की भौतिक जाँच-पड़ताल के लिए जिला उपायुक्त महोदय, कैथल के पत्र क्रमांक Endstt. No. 1688- 1737/LFA दिनांक 08-12-2023 के आदेशों द्वारा जिला अधिकारी, कैथल और जिले से बाहर के कर्मचारियों की गठित टीमों द्वारा जब राईस मीलों की भौतिक जाँच पड़ताल की गई तो भौतिक जाँच पड़ताल में M/S Himank Rice Land मिल में अलाट धान की मात्रा पूरी पाई गई (प्रति संलग्न)। इसके अतिरिक्त जिला उपायुक्त महोदय, कैथल के पत्र क्रमांक Endstt. No. 421-430 दिनांक 05-04-2024 के द्वारा जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारीयों व कर्मचारियों के द्वारा जाँच की गई तो M/s Himank Rice Land मिल का जीरी का स्टॉक पूरा पाया गया था । विभागीय पालिसी के अनुसार मिलर को अलाट जीरी के विरुद्ध 67% व 1% FRK सरकारी चावल जोकि 240869.90.125 क्विंटल भारतीय खाद्य निगम को प्रेषित करना बनता था। परन्तु मिलर द्वारा तय समय सीमा में निर्धारित कोटे के अनुसार भारतीय खाद्य निगम को चावल प्रेषित नहीं किया। इस बाबत विभाग द्वारा लगातार पत्राचार के माध्यम से मिलर को नोटिस भेजकर सूचित किया जाता रहा है। जिसमें जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक, कैथल के पत्र यादि क्रमांक ए-7-2024/1148 दिनांक 07-02-2024 द्वारा मिलर को नोटिस दिया गया कि आपके द्वारा दिनांक 05-02-2024 तक 25% CMR चावल की डिलीवरी भारतीय खाद्य निगम को दी जानी थी परन्तु मिलर द्वारा मात्र 7% डिलीवरी ही भारतीय खाद्य निगम को दी। इसके अलावा जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक कैथल के पत्र यादि क्रमांक ए-7-2024/1603 दिनांक 04-03-2024 को मिलर को नोटिस के माध्यम से सूचित किया गया कि आपके द्वारा अलाट किए गए धान का दिनांक 29-02-2024 तक लगभग 40% CMR चावल की डिलीवरी भारतीय खाद्य निगम को दी जानी थी लेकिन मिलर द्वारा मात्र 15% चावल की डिलीवरी दी गई है। इसकी निरंतता में पत्र यादि क्रमांक ए-7-2024/2311 दिनांक 04-04-2024 को मिलर को नोटिस के माध्यम से सूचित किया गया कि आपके द्वारा अलाट किए गए धान का दिनांक 31-03-2024 तक लगभग 60% CMR चावल की डिलीवरी भारतीय खाद्य निगम को दी जानी थी लेकिन मिलर द्वारा मात्र 24% चावल की डिलीवरी दी गई है। पत्र यादि क्रमांक ए-7-2024/3630 दिनांक 31-05-2024 को मिलर को नोटिस के माध्यम से सूचित किया गया कि आपके द्वारा अलाट किए गए धान का दिनांक 28-05-2024 तक लगभग 95% CMR चावल की डिलीवरी भारतीय खाद्य निगम को दी जानी थी लेकिन मिलर द्वारा मात्र 36% चावल की डिलीवरी दी गई है। इसकी निरंतरता में जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक, कैथल पत्र यादि क्रमांक ए-7-2024/3989 दिनांक 24-06-2024 को M/s Himank Rice Land मिल के प्रोपराईटर अमन मित्तल पुत्र श्री बाबुराम मित्तल 492 माडल टाउन, कैथल को नोटिस के माध्यम से सूचित किया गया कि मिलर द्वारा अलाट किए गए धान के CMR चावल की डिलीवरी धीमी गति से की जा रही है जिसके लिए भारतीय खाद्य निगम को चावल की कम/दोषपूर्ण डिलीवरी के लिए विभाग को कोई वित्तीय हानि होती है तो आप उत्तरदायी होंगे। इसकी निरंतरता में विभाग द्वारा सम्बंधित राईस मिलर को पत्र यादि क्रमांक ए-7-2024/4363 दिनांक 16-07-2024 को सूचित किया गया कि भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशत डिलीवरी की निर्धारित तिथि 31-07-2024 तक 100 प्रतिशत भारतीय खाद्य निगम को दी जानी है। इसके बावजूद मिलर द्वारा नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके अलावा राईस मिल के उपरोक्त ग्रांटरो को भी निर्धारित तिथि बारे सूचित कर दिया गया था और पत्र यादि क्रमांक ए-7-2024/3989 दिनाक 24.06.2024, पत्र यादि क्रमांक ए-7-2024/4388 दिंनाक 16.07.2024 और पत्र यादि क्रमांक ए-7-2024/5319 दिंनाक 12.09.2024 द्वारा भी सूचित किया जाता रहा है उपरोक्त में श्री जय भगवन s/o विलायती राम द्वारा नोटिस लेने से मना करता रहा और कहा कि सरकार का CMR का कार्य 30-09-2024 तक मिलर्स द्वारा पूरा करवा देंगे और श्री बलदेव राज द्वारा नोटिस प्राप्त कर लिए गये थे और सारी स्तिथि से उपरोक्त दोनों ग्रांटरों को समय समय पर नोटिस के माध्यम से और मौखिक तौर पर मिल की CMR डिलीवरी के बारे में अवगत करवाया जाता रहा है और उपरोक्त ग्रांटरों द्वारा आश्वासन दिया जाता रहा की सरकार की CMR डिलीवरी का कार्य तय समय अवधि में पूरा करवा दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त जिला खाद्य एवं पूर्ति के पत्र यादि क्रमांक ए-7-2024/5319 दिनांक 12-09-2024 के द्वारा मिलर को सूचित किया गया कि आप द्वारा भारत सरकार की निर्धारित तिथि 30-09-2024 तक CMR चावल की डिलवरी पूर्ण करनी है। परन्तु इन सब के बावजूद M/s Himank Rice Land मिल द्वारा भारतीय खाद्य निगम को केवल 19461.79.400 क्विंटल चावल ही प्रेषित किया गया। इसके उपरांत दिनांक 30-09-2024 तक CMR डिलीवरी की अंतिम अवधि समाप्त होने उपरांत दिनांक 01-10-2024 को सुबह के समय 09:50 बजे जब मैं राईस मिल में विभाग के बकाया पड़े स्टॉक की पाक्षिक भौतिक जाँच-पड़ताल करने गया तो मिल में मौके पर न कोई धान व न ही कोई चावल पाया गया । राईस मिल में मौके पर राईस मिल मालिक नहीं मिला व मौके पर राईस मिल मालिक से फोन पर बात करने पर उसने बताया कि वह जींद गया हुआ है और वह बकाया जीरी के स्टॉक के राईस मिल में न होने बारे कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाया। राईस मिल की भौतिक जाँच के दौरान बकाया 6547.92.130 क्विंटल जीरी कार्यालय के रिकॉर्ड के मुताबिक राईस मिल में खुर्द-बुर्द मिली जिसका चावल 4387.10.720 क्विंटल बनता है जिससे सरकार को लगभग 1,79,87,151/-रुपए का नुकसान हुआ है। जिसकी भौतिक जाँच रिपोर्ट साथ संलग्न है। इसके अतिरिक्त राईस मिल की तरफ विभाग का सरकारी बारदाना लगभग 17 गांठे (1 गांठ 500 थेले) बकाया है जोकि मौके पर राईस मिल में नहीं पाई गई व जिनकी सरकारी राशि लगभग 3,91,000 रुपए बनती है। इससे स्पष्ट है कि राईस मिलर ने खरीफ सीजन 2023-24 की पालिसी/अनुबंध की उलंघना की है और भारतीय खाद्य निगम को कभी भी तय समय-सीमा पर CMR चावल की डिलीवरी नहीं की गई व राईस मिल में बकाया पड़े सरकारी जीरी के स्टॉक को जानबुझ कर खुर्द-बुर्द किया है। अतः आप से अनुरोध है कि M/s Himank Rice Land मिल के प्रोपराईटर के खिलाफ विभाग को हुई वितीय हानि के लिए धान खरीद व मिलिंग नीति 2023-24 के अनुसार और परिमंडल कार्यालय के पत्र यादि क्रमांक A-7-2024/5690 दिनांक 01-10-2024 की अनुपालना में श्री अमन मित्तल पुत्र श्री बाबुराम मित्तल 492 माडल टाउन, कैथल और परिमंडल कार्यालय के पत्र यादि क्रमांक ए-7-2024/6176 दिनांक 18/10/2024 की अनुपालना में दोनों ग्रांटरों श्री जय भगवान पुत्र श्री विलायती राम कमिशन एजेंट (मै० विलायती राम जय भगवान, नयी अनाज मंडी, कैथल) निवासी मकान न० 526 मॉडल टाउन कैथल और श्री बलदेव राज पुत्र श्री दलीप चंद कमीशन एजेंट (मै० लक्ष्मी ग्रेन ट्रेडरस, नई अनाज मंडी, कैथल) निवासी गॉव सीवन के खिलाफ FIR दर्ज करने का कष्ट करें। रिपोर्ट सुचनार्थ एवं अगामी कार्यवाही हेतू प्रेषित है। संलग्न – 1. इकरारनामे की प्रति । 2. सभी भेजे गए नोटिस की पावती । 3. भौतिक जाँच-पड़ताल की रिपोर्ट की फोटो प्रति । 4. राईस मिल की फोटो व वीडियो ग्राफी । SD Deepak Kumar (दीपक कुमार) 4/11/2024 निरीक्षक, खादय नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, कैथल। Mob No- 9254948000 । कार्यवाही पुलिसः- आज दिनांक 4-11-24 को मै ASI हाजिर चौकी अनाज मण्डी कैथल था कि शिकायतकर्त्ता दीपक कुमार निरीक्षक, खाद्य नागरिक आपुर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग कैथल ने हाजिर चौकी आकर उपरोक्त लिखित शिकायत मेरे सम्मुख पेश की जो शिकायत के सार से अपराध 316(5), 318(4) BNS का घटित होना पाया जाने पर लेख लिखकर अभियोग अंकित करवाने के लिए HGH तजेन्द्र पाल 1445/कैथल को थाना भेजा जा रहा है । बाद दर्ज अभियोग नम्बर अभियोग से सुचित किया जाये । मै ASI मय शिकायतकर्त्ता रवाना मौका घटनास्थल का होता हूँ । स्थानः- चौंकी अनाज मण्डी कैथल SD Sandeep ASI PP Anaj Mandi Ktl Dt 4-11-24 । अज थाना- थाना में प्राप्त होने वाले लेख उपरोक्त पर मुकदमा नं. 441 दिनांक 04.11.2024 धारा 316(5), 318(4) BNS थाना शहर कैथल दर्ज रजिस्टर किया जाकर नकल मिशल पुलिस मय असल लेख थाना मे आने वाले HGH तजेन्द्र पाल 1445/कैथल को देकर रवाना निजद अनुसन्धानकर्त्ता का किया गया । प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ बजरिया डाक सम्बन्धित अफसरानबाला की सेवा मे भेजी जायेगी । प्रथम सूचना रिपोर्ट स.उ.नि. प्रवीन कुमार नं. 884 की हाजिरी में अंकित की जा रही है ।
Leave a Reply