कैथल (रमन सैनी) दिल्ली विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने 5 फरवरी 2025 को राज्य के सभी सार्वजनिक कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, बोर्ड और निगमों में सवैतनिक अवकाश की घोषणा की है। इस निर्णय का उद्देश्य उन सरकारी और निजी कर्मचारियों को मतदान की सुविधा प्रदान करना है, जो दिल्ली में पंजीकृत मतदाता हैं। हरियाणा सरकार के आधिकारिक बयान के अनुसार, यह अवकाश परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1996 में संशोधित) की धारा 135-B के तहत लागू किया गया है। इससे सुनिश्चित किया जाएगा कि हरियाणा में कार्यरत वे सभी कर्मचारी, जो दिल्ली में मतदान करने के पात्र हैं, बिना किसी बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
हरियाणा में कारखानों, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी मतदान के दिन अवकाश का अधिकार दिया गया है। ऐसे कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश मिलेगा ताकि वे निर्बाध रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने घोषणा की है कि 5 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी के सभी 700 बाजार बंद रहेंगे। व्यापारियों को चुनाव आयोग और श्रम विभाग के निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है। CTI के अध्यक्ष बृजेश गोयल ने कहा कि कुछ मामलों में खुदरा दुकानदार मतदान करने के बाद शाम को अपनी दुकानें खोल सकते हैं, लेकिन यदि कोई दुकान या कारखाना खुलता है, तो कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश देना अनिवार्य होगा और वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी।
Note:- दिल्ली में 5 फरवरी को 70 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा और 8 फरवरी को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। चुनाव में अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक तैयारियां की जा रही हैं।
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