कैथल (रमन सैनी) जिलाधीश प्रशांत पंवार ने प्रदूषण नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए जिला में पटाखों के भंडारण, बिक्री व इस्तेमाल पर धारा 144 के तहत रोक लगाने के आदेश जारी किए है। जारी आदेशों में फ्लिपकार्ट, अमेज़ॅन आदि ई- कॉमर्स कम्पनियां पटाखों के किसी भी ऑनलाइन ऑर्डर को स्वीकार नहीं करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
फोटोः जिलाधीश प्रशांत पंवार, कैथल
जिलाधीश प्रशांत पंवार द्वारा सीआरपीसी की धारा 144 के आधार पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पटाखों के उत्पादन, भण्डारण तथा बिक्री सहित इस्तेमाल को लेकर विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1884 और विस्फोटक पदार्थ नियम 2008 के तहत जारी किए हैं। जारी आदेश में नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने की जिम्मेदारी पुलिस सहित नगर परिषद को भी दी गई है। उपमंडल अधिकारी नागरिक, थाना प्रभारी, नगर परिषद के अधिकारीगण, खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा तहसीलदार अपने-अपने कार्यक्षेत्र में एक-दूसरे से तालमेल करके इन आदेशों को सख्ती से लागू करवाएंगे। आदेशों को लागू करने वाले सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आदेशों की पालना रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय को नियमित रूप से भेजेंगे। आदेशों के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों को भी हिदायत दी गई है कि वे नियमित रूप से वायु की गुणवत्ता पर निगरानी रखेंगे।
आदेशों में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार जिला में कम प्रदूषण फैलाने वाले ग्रीन पटाखें ही लाईसेंस प्राप्त व्यापारियों के माध्यम से बेचे जा सकेंगे। अन्य पटाखों तथा लडि़यों के उत्पादन, बिक्री तथा प्रयोग पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया गया है क्योंकि इनसे बहुत ज्यादा वायु तथा ध्वनि प्रदूषण होता है और ठोस कचरा संबंधी समस्याएं भी होती हैं। ये पटाखें भी केवल दीपावली पर्व के दिन सांय 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक व क्रिसमस व नववर्ष के अवसर पर रात्रि 11 बजकर 55 मिनट से लेकर रात्रि 12 बजकर 30 मिनट तक चलाने की अनुमति होगी।
जिलाधीश के इन आदेशों का उल्लंघन करते पाए जाने पर दण्ड प्रक्रिया अधिनियम तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1884 की विभिन्न धाराओं के तहत कानूनी कार्यवाही करके दण्डित किया जाएगा। यह आदेश जिला में 31 जनवरी 2024 तक प्रभावी रहेंगे।
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