कैथल के ढांड में करवाया बाल विवाह! पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार

May 14, 2025 620 0 0


कैथल (रमन सैनी) किसी लड़की या लड़के की शादी 18 साल की उम्र से पहले होना बाल विवाह कहलाता है। भारत के बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार विवाह के लिए एक लड़की की आयु 18 साल और लड़के की आयु 21 साल की होनी चाहिए। इसी कड़ी में आज थाना ढांड क्षेत्र में एक बाल विवाह करवाने के मामले की जांच थाना ढांड एसएचओ एसआई संजय कुमार की अगुवाई में एएसआई सुरेश कुमार की टीम द्वारा करते हुए आरोपी कल्याण नगर कालोनी ढांड निवासी अवलक यादव व जिला कुरुक्षेत्र थानेसर निवासी रामेश्वर को गिरफ्तार कर लिया गया।

                     बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी कैथल सुनीता की शिकायत अनुसार थाना ढांड क्षेत्र में अवलक यादव ने अपनी 12 वर्षीय लड़की की शादी रामेश्वर के लड़के के साथ सम्पंन करवाई गई। जिस बारे थाना ढांड में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस द्वारा नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।


Tags: Child marriage conducted in Dhand of Kaithal! Police arrested 2 people Categories: कैथल, क्राइम न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, लेटेस्ट न्यूज़, हरियाणा
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