कैथल 13 फ़रवरी (सैनी) कुछ ही देर में भाजपा नगर निकाय चुनावों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है| बताया जा रहा है सीवन नगर पालिका में पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर, पूंडरी में विधायक सतपाल जाम्बा व कलायत में पूर्व मंत्री कमलेश ढांडा का जिसपर आशीर्वाद होगा, उन्हें ही चैयरमैन की टिकट मिलेगी| बता दें कि सीवन में 12, पूंडरी में 12 व कलायत में 11 उम्मीदवारों ने भाजपा की टिकट मांगी है |
बता दें कि जिलाध्यक्ष मुनीष कठवाड़ ने उम्मीदवारों की फाइनल सूचि बनाकर ऊपर संगठन में भेजी थी| जिस पर विचार-विमर्श करके एक-एक नाम फाइनल कर लिया गया है| फाइनल नाम की सूचि सायं 7 बजे तक आने की उम्मीद बताई जा रही है|
हरियाणा में 9 नगर निगम, 7 नगर परिषद और 24 नगर पालिका में चुनाव होंगे। 5 फरवरी 2025 को चुनाव का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। 11 से 17 फरवरी तक नॉमिनेशन होगा, 18 फरवरी को स्क्रूटनी होगी। नामांकन वापसी 19 फरवरी को होगी। इसके बाद दो मार्च को वोटिंग और 12 मार्च को काउंटिंग होगी। इसके अलावा पानीपत नगर निगम चुनाव के लिए 21 से 27 फरवरी तक नॉमिनेशन होगा। 28 फरवरी को स्क्रूटनी होगी, एक मार्च को नामांकन वापसी, 9 मार्च को वोटिंग और 12 मार्च को काउंटिंग होगी।
बीजेपी और कांग्रेस ने हरियाणा निकाय चुनाव सिंबल पर लड़ने का फैसला किया है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी पार्टी चिन्ह पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है। इनेलो सिरसा में बैठक के बाद फैसला करेगी, जेजेपी अभी एक्टिव दिखाई नहीं दे रही।
निकाय चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को खुलवाना होगा अलग बैंक खाता–नगर पालिका चेयरमैन पद के उम्मीदवार की खर्च सीमा 12 लाख 50 हजार रुपये, पार्षद पद के लिए तीन लाख रुपये तय: जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी प्रीति
कैथल उपायुक्त प्रीति।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी प्रीति ने बताया कि निकाय आम चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को नामांकन से पहले एक अलग बैंक खाता खुलवाना होगा। चुनाव से संबंधित खर्च केवल इसी खाते के माध्यम से किया जा सकता है। नगर पालिका चेयरमैन पद के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की खर्च सीमा 12 लाख 50 हजार रुपये, पार्षद पद के लिए तीन लाख रुपये तय की गई है। जैसे ही नामांकन-पत्र उम्मीदवार द्वारा जमा किया जाएगा, उसके साथ ही उसके द्वारा किए जा रहे खर्च का ब्यौरा संबंधित के खाते में जुड़ना शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अपने चुनाव खर्च को ब्यौरा रखना होगा और उसे चुनाव समाप्त होने के बाद 30 दिनों के अन्दर संबंधित आरओ को जमा करवाना होगा। यदि कोई प्रत्याशी ऐसा नहीं करता है तो उसे पांच साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी प्रत्याशी की अपराधिक पृष्ठभूमि है तो उसे उसका पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करना होगा। जिला प्रशासन द्वारा आमजन को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
बिना अनुमति न लगाएं कट-आउट, होर्डिंग्स
डीसी प्रीति ने बताया कि सभी राजनीतिक दल आचार संहिता और डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट की पालना करना सुनिश्चित करें। कोई भी चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार या उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति संबंधित अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना कोई कट-आउट, होर्डिंग आदि नहीं लगाएगा। डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट , 1984 में निहित प्रावधानों का सभी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों/पार्टियों, संघों, निकाय या चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों का समर्थन करने वाले व्यक्तियों द्वारा पालन किया जाएगा।
यह है नामांकन भरने की जमानत राशि
डीसी प्रीति ने बताया कि नगर पालिका में चेयरमैन पद के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के लिए दो हजार रुपये, अनुसूचित जाति, बीसी ए, बीसी बी और महिला के लिए एक हजार रुपये की जमानत राशि तय की गई है। नगर पालिका में पार्षद पद के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के लिए एक हजार रुपये, अनुसूचित जाति, बीसी ए, बीसी बी और महिला के लिए 500 रुपये की जमानत राशि तय की गई है।
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