बाल अपराध रोकने को लेकर कैथल पुलिस द्वारा चलाया जागरूकता अभियान

November 29, 2023 261 0 0


कैथल (रमन सैनी) कैथल पुलिस ने बालको के विरुद्ध अपराधों पर रोक लगाने के लिए पॉक्सो एक्ट के प्रति जागरूकता अभियान चलाकर जगह-जगह पॉक्सो एक्ट जागरूकता अभियान के होर्डिंग व बोर्ड लगाए गए। चित्रों के माध्यम से समझाया जा रहा है कि पॉक्सो एक्ट क्या होता है ताकि लोग इस तरह के अपराध को लेकर समझ रख सकें। इस दौरान इसकी सजा के प्रावधान के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। इस बारे में महिला थाना इंचार्ज रेखा धीमान ने बताया कि कैथल की पुलिस अधीक्षक उपासना के दिशा-निर्देश में हम लोग जिले में जगह-जगह पर इस तरह के बोर्ड लगवा रहे हैं जिसमें चित्रों के माध्यम से बताया गया है कि पोक्सो एक्ट क्या है और क्या इसमें सजा का प्रावधान है ताकि लोग इस तरह के अपराध करने से बच सकें इसलिए इस कानून के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। उन्होंने कहा कि इन पोस्टरों पर चित्रों के माध्यम से इस प्रकार जानकारी की जानकारी दी है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे (लडका-लडकी) के साथ यौन शोषण किया तो पॉक्सो एक्ट के अनुसार गम्भीर सजा होगी। बच्चे को गलत नियत से छूना (छेड़छाड़ करना) धारा 8 पॉक्सो एक्ट के तहत 3 से 5 वर्ष की सजा व जुर्माना दोनो होंगे। बच्चों के मोबाइल पर गलत मैसेज व अश्लील चित्र भेजना, बच्चो का पीछा करना धारा 12 पॉक्सो एक्ट के तहत 3 वर्ष तक की सजा व जुर्माना दोनों होंगे। बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म का प्रयास करना धारा 6 के अनुसार सजा व जुर्माना दोनो होंगे, 10 वर्ष से लेकर उम्र कैद व मृत्यु दंड तक की सजा व जुर्माना है। बच्चों से बलात्कार अपराध धारा 4 पॉक्सो एक्ट के तहत सजा 7 वर्ष से लेकर उम्रकैद तक की सजा व जुर्माना, ऐसा कोई भी अपराध होता दिखे तो उसकी सूचना तुरन्त 112 नम्बर पर कॉल कर के दें।


Tags: Awareness campaign launched by Kaithal Police to prevent child crime, bal apradh, child crime, kaithal police, kaithal sp Categories: कैथल, ब्रेकिंग न्यूज, लेटेस्ट न्यूज़, हरियाणा
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