कैथल (रमन सैनी) डीसी प्रशांत पंवार ने कहा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा द्वारा 2 व 3 दिसंबर को आयोजित होने वाली एचटैट की लिखित परीक्षा को लेकर सभी प्रकार इंतजाम करना सुनिश्चित करें। सभी परीक्षा केंद्रो पर सभी मूल भूत सुविधाएं उपलब्ध हों। परीक्षा के दौरान किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की कोताही सहन नहीं की जाएगी। सभी उड़नदस्ता अधिकारी / ड्यूटी मैजिस्ट्रेट समय पर परीक्षा केंद्रों पर रिपोर्ट करेंगे। जिला में आगामी 2 व 3 दिसम्बर को एचटेट की परीक्षा होगी, जिसके लिए 16 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 9 हजार 694 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे।
डीसी प्रशांत पंवार शुक्रवार को लघु सचिवालय स्थित सभागार में एचटेट की परीक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों व केंद्र संचालकों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे थे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा एचटैट की लिखित परीक्षा 2 दिसम्बर को सायं कालीन सत्र में 3 बजे से 5:30 बजे तक होगी। इसी प्रकार 3 दिसम्बर को प्रात: कालीन सत्र में 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक तथा सायं कालीन सत्र में 3 बजे से सायं 5:30 बजे तक परीक्षा का आयोजन होगा।
उन्होंने कहा कि सभी संबंधित अधिकारी परीक्षा के दिन समय पर नोडल अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे तथा अधिकारीगण पूरे समय परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस तैनात रहेगा। संबंधित अधिकारी बोर्ड द्वारा जारी पत्र में दिए गए निर्देशानुसार ही कार्य करें। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों व जैमर की भी व्यवस्था होगी। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर अभ्यार्थियों की स्क्रीनिंग करने के बाद ही प्रवेश होगा, जरा सा भी शक होने पर संबंधित अधिकारी पुलिस को सूचित करें। गौरतलब है कि परीक्षा के सफल संचालन हेतू एडीएम कपिल कुमार ओवर ऑल ईंचार्ज होंगे।
इस मौके पर एडीसी सुशील कुमार, एसडीएम कपिल कुमार व कृष्ण कुमार, सीटीएम गुरविंद्र सिंह, डीएसपी उमेद सिंह, डीईओ रविंद्र कुमार, डीआईओ दीपक खुराना के अलावा अन्य संबंधित अधिकारी व केंद्र संचालक मौजूद रहे।
एचटैट की लिखित परीक्षा अवधि में धारा 144 लागू होगी: जिलाधीश प्रशांत पंवार
जिलाधीश प्रशांत पंवार ने बताया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा एचटैट की लिखित परीक्षा को नकल रहित एवं शांति पूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के उद्देश्य से जिला में स्थित परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में दंड प्रक्रिया नियमावली की धारा 144 के तहत पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी। जिला में स्थित परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में 2 व 3 दिसम्बर 2023 को पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी। इसके अतिरिक्त परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में स्थित फोटोस्टेट की दुकानें भी परीक्षा अवधि के दौरान तक बंद रहेंगी। उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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