कैथल (रमन सैनी) जिला नगर योजनाकार कार्यालय ने जिला प्रशासन के सहयोग से कैथल के अधीन शहरी क्षेत्र कैथल की विभिन्न राजस्व संपदाओं में विकसित हो रही अवैध कालोनियों में बने अवैध निर्माणों पर जेसीबी चलाकर हटाया गया। इस दौरान डीटीपी राज कीर्ति बतौर डयूटी मजिस्ट्रेट तैनात रहीं। उन्होंने बताया कि डीटीपी कार्यालय का अमला पुलिस बल के साथ अवैध कॉलोनी को हटाने के लिए जेसीबी मशीन सहित मौके पर पहुंचा।
सबसे पहले ग्योंग फार्म आऊस कालोनी में विकसित हो रही अवैध कालोनी को हटाने के लिए पहुंचा, जहां जेसीबी मशीनों की सहायता से चारदिवारी, डीपीसी, दो पक्की सड़कें हटाई गई। इसके बाद पट्टी कायस्थ सेठ में विकसित हो रही एक अवैध कालोनी को हटाने के लिए डीटीपी कार्यालय का अमला पहुंचा, जिसमें चार दिवारी, पक्की सड़क, बिजली के इलैक्ट्रिक पोल्सव डीपीसी को ध्वस्त किया गया। इसके बाद पट्टी अफगान में निर्मित एक अवैध निर्माण के शैड व पीलरों का हटाया गया तथा उसके बाद पट्ट खोत में एक अन्य विकसित हो रही कालोनी में तोड़फोड की कार्रवाई की गई, जिसमें चार दिवारी, डीपीसी, गली, कालोनी के अंदर बनी एक फैक्ट्री व उसमें बने कार्यालय को हटाया गया।
जिले में विभिन्न शहरी क्षेत्रों एवं नियंत्रित क्षेत्रों में अवैध निर्माण के मामले निरंतर प्रकाश में आ रहे हैं, जिन पर कार्यालय कार्यवाही के प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जिले में जितनी भी अवैध कालोनियां हाल ही में विकसित हो रही हैं, उन सब पर समय नियोजित एवं कानून सम्मत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी एवं किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा।
इन सभी अवैध कालोनियों को भू स्वामियों और प्रॉपर्टी डीलरों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी करके निर्माण विकसित करने के लिए जरूरी अनुमति प्राप्त करने वाले आदेश दिए गए थे, लेकिन भू-स्वामियों द्वारा न तो मौके पर बनाए जा रहे अवैध निर्माण को रोका गया और न ही विभाग से किसी प्रकार की अनुमति के लिए आवेदन किया गया। इसके बाद एचडीआर. एक्ट 1975 के प्रावधानों के अनुसार जिला प्रशासन की मदद से उक्त तोड़-फोड़ की कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि आमजन सस्ते रेटों के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में न आकर जमीन की खरीद करने से पहले इस कार्यालय से कॉलोनी की वैधता अवैधता बारे पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें।
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