कैथल, 28 जुलाई, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग के निर्देशानुसार शुक्रवार को महिलाओं की कार्यशाला का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कैथल द्वारा गांव ढांड में खेड़ा वाली चौपाल में किया गया। इस कार्यशाला में अधिवक्ता अनीता कौशिक और पैनल अधिवक्ता कपिल देव शर्मा द्वारा शिक्षा विभाग, आशा वर्करों और आंगनवाड़ी विभागों से आई हुई महिलाओं को महिलाओं से संबधित विभिन्न कानूनों उनको मौलिक अधिकारों, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, पोक्सो अधिनियम 2012, महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के अपराधों के बारे, फैमली कानून, हिरासत में महिलाओं को क्या क्या अधिकार हैं अन्य कानूनों के बारे में जानकारी दी गई। उपस्थित महिलाओं को अगर कानून का उल्लंघन होता है तो किस प्रकार और कहां से सहायता प्राप्त होगी और किस प्रकार से कार्यवाही होगी के बारे में जागरूक किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दानिश गुप्ता ने बताया कि महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए तथा किसी भी अन्याय के सामने नहीं झुकना चाहिए। संविधान के अनुसार गरीबों व समाज के कमजोर वर्गों के लिए निशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था की गई है। राज्य का उत्तर दायित्व है कि सबके लिए समान अवसर सुनिश्चित करें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की हैल्पलाईन नं0. 01746-235759 पर किसी भी तरह की कानूनी या सामाजिक समस्या के बारें में भी बात कर सकते हैं।
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