कैथल 17 जुलाई () पूंडरी सिविल अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर विकास भटनागर की शिकायत अनुसार 13 जून 2023 को सुबह के समय उन्हें सूचना मिली कि फतेहपुर पूंडरी के गुरु नानक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर में एक डॉक्टर द्वारा अवैध रुप से एक गर्भवती महिला का गर्भपात किया जा रहा है जोकि एमटीपी एक्ट का उल्लंघन है। जो इस सूचना पर सिविल सर्जन कैथल के नेतृत्व में एक टीम गठित करके 11-15 बजे गुरु नानक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल पहुंची। जहां पर डाक्टर महक मौजूद थी। मौके पर पूंडरी थाना के अंतर्गत एक गांव की महिला भर्ति पाई गई। पूछताछ दौरान मरीज व उसके पति ने बताया कि वह 4 माह 20 दिन की गर्भवती थी और जिसका अल्ट्रासाउंड करवाया गया था और अल्ट्रासाउंड करने वाले डाक्टर ने बताया था कि बच्चे के दिमाग व सिर में पानी भरा हुआ है तथा रीढ की हड्डी भी नही बनी है। जिसका गर्भपात करवाना ठीक रहेगा। उसके बाद 12 जून को गर्भवति महिला अपने परिवार जनो के साथ गुरु नानक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल पहुंची और वहां पर डॉक्टर महक ने उसे भर्ती कर लिया तथा टीके व ग्लूकोज लगा कर इलाज शुरु कर दिया। अगले दिन 13 जून को डॉक्टर महक ने गर्भवती महिला का गर्भपात किया तथा भ्रूण को उसके परिवार जनो को सौंप दिया। जो परिवार जनो ने भ्रूण को गांव में जाकर दफना दिया। टीम ने जांच दौरान पाया कि अस्पताल के पास एमटीपी एक्ट के तहत कोई पंजीकरण नहीं है और ना ही डॉक्टर पंजीकृत मिली। यहां तक की डॉक्टर की शैक्षणिक योग्यता भी एमबीबीएस है। टीम द्वारा दाखिल गर्भवती महिला की ओपीडी स्लिप, दवाइयां सहित अन्य दस्तावेज को कब्जे में ले लिया। शिकायतकर्ता अनुसार गुरु नानक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में लगभग 4 महिला 20 दिन की गर्भवती महिला का अवैध रूप से गर्भपात होना पाया गया। जिस बारे थाना पूंडरी में मामला दर्ज किया गया था। मामले की जांच थाना पूंडरी पुलिस के एएसआई दलशेर सिंह द्वारा करते हुए पूछताछ उपरांत नियमानुसार कार्रवाई तहत महिला आरोपी डाक्टर महक निवासी हेमकुंड नगर अंबाला कैंट को नियमानुसार शामिल जांच कर लिया गया। महिला आरोपी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की मार्फत अग्रिम जमानत हासिल कर ली गई थी। पुलिस द्वारा नियम के अनुसार आगामी कार्रवाई की जा रही है।
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