कैथल, 15 मार्च, हरियाणा सरकार ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए बिजली के बकाया बिलों के भुगतान के लिए सरचार्ज माफी योजना शुरू की हुई है। इस योजना का लाभ शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे उपभोक्ता उठा सकते हैं जिनके बिल बकाया हैं।
यह जानकारी देते हुए एडीसी डॉ. बलप्रीत सिंह ने बताया कि योजना के अंतर्गत घरेलू, कृषि उपभोक्ता और सरकारी, ग्राम पंचायत तथा नगर निगम से संबंधित बिजली के कनेक्शन का अब तक का पूर्ण सरचार्ज फ्रीज कर दिया जाएगा और उन्हें केवल मूल राशि का भुगतान करना होगा। मूल राशि एकमुश्त आगामी 31 मार्च 2023 तक जमा करवाने पर उपभोक्ताओं को मूल राशि पर पांच प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं की बकाया मूल राशि पर लगने वाले सरचार्ज की पुनर्गणना की जाएगी व वर्तमान ब्याज की दर 1.5 प्रतिशत मासिक की बजाय साधारण 10 प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान करना होगा। उपभोक्ता मूल राशि व पुनर्गणना किया गया सरचार्ज एकमुश्त या आगामी तीन बिलों के साथ अदा कर सकते हैं। फ्रीज किया गया सरचार्ज अगले 6 बिलों की लगातार अदायगी के अनुपात में माफ कर दिया जाएगा।
ऐसे उपभोक्ता जिनका कोई केस न्यायालय में विचाराधीन है, वह उपभोक्ता भी इस योजना को अपना सकते हैं। बशर्ते उनको अपना केस न्यायालय से वापस लेना पड़ेगा। यह योजना आगामी 31 मार्च 2023 तक जारी रहेगी।
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