जिला में अनुसूचित जाति के किसानों को अनुदान पर ट्रैक्टर उपलब्ध करवाने के लिए ऑनलाईन निकाला गया ड्रा–ड्रा के दृष्टिगत 38 किसानों को मिलेंगे टै्रक्टर–सभी संबंधित किसान दस्तावेज पूरा करके उठाएं किसान हितैषी सरकारी नीति का लाभ :- एडीसी डॉ. बलप्रीत सिंह

February 21, 2023 73 0 0


कैथल, 21 फरवरी, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा लघु सचिवालय के सभागार में बुधवार को पराली प्रबंधन हेतू अनुसूचित जाति के किसानों की मांग पर सरकार द्वारा पहली बार अनुदान पर ट्रैक्टर उपलब्ध करवाने हेतू ऑनलाईन माध्यम से एडीसी डॉ. बलप्रीत सिंह की अध्यक्षता में ड्रा निकाला गया। इस योजना के तहत जिला के 587 लाभार्थियों ने आवेदन किया था, जिसके लिए 38 अनुसूचित जाति के किसानों को ट्रैक्टर उपलब्ध होगा। इसमें 2 महिला किसान भी शामिल हैं। किन्हीं अपरिहार्य कारणों से यदि कोई किसान ट्रैक्टर नहीं लेता तो वेटिंग की व्यवस्था भी रखी गई है। एडीसी ने कहा कि सभी संबंधित किसान निर्धारित समय के अनुसार अपने कागजात पूरे कर लें और किसान हितैषी सरकारी नीति का लाभ उठाएं।

          कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डॉ. कर्मचंद ने बताया कि पराली प्रबंधन हेतू अनुसूचित जाति के किसानों की मांग पर सरकार द्वारा पहली बार अनुदान पर ट्रैक्टर उपलब्ध करवाने हेतू 10 जनवरी 2023 तक ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से आवेदन मांगे गए थे। जिला कैथल में 38 ट्रैक्टरों के लक्ष्य हेतू 587 किसानों ने ऑनलाईन पोर्टल पर अनुदान प्राप्त करने हेतू पंजीकरण करवाया था।

          डीडीए डॉ. कर्मचंद ने बताया कि चयनित किसान 24 फरवरी 2023 सांय 5:00 बजे तक अपने सभी मूल दस्तावेज जैसे – अनूसूचित जाति का प्रमाण-पत्र, मेरी फ सल – मेरा ब्यौरा पंजीकरण की रसीद, परिवार पहचान पत्र, पैन कार्ड, ऑनलाईन आवेदन की रसीद, आधार कार्ड व बैंक पास बुक इत्यादि सहायक कृषि अभियंता, कैथल कार्यालय स्थित जिला परिषद में जमा करवाएं। इसके उपरांत 27 फरवरी 2023 को चयनित किसानों को अनुदान प्रमाण-पत्र सहायक कृषि अभियंता, कैथल द्वारा दिया जाएगा।

          उन्होंने बताया कि अनुदान प्रमाण-पत्र लेकर किसान विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध सूची में से किसी भी डीलर से ट्रैक्टर खरीद सकता है। एक किसान को एक ट्रैक्टर पर अधिकतम 3 लाख रुपये अनुदान राशि दी जाएगी। ट्रैक्टर खरीद उपरान्त सभी प्रकार के दस्तावेजों को ट्रैक्टर डीलरों द्वारा विभागीय पोर्टल पर अपलोड करवाया जाएगा और ट्रैक्टर का बीमा व पंजीकरण भी संबंधित डीलर द्वारा ही करवाया जाएगा। तदउपरान्त डीलर को निदेशालय द्वारा अनुदान राशि का ई-वाउचर प्रदान किया जाएगा। अनुदान राशि सीधे टै्रक्टर डीलर को भेजी जाएगी। ड्रा किए गए नामों की सूची सहायक कृषि अभियंता, कैथल के कार्यालय में चस्पा कर दी गई है। इस मौके पर डीआईपीआरओ धर्मवीर सिंह, सहायक कृषि अभियंता जगदीश मलिक, डॉ. युद्धवीर सिंह, प्रगतिशील किसान महेंद्र रसीना, डीएलईसी मैंबर मौजूद रहे।


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