कैथल, 26 अप्रैल, डीसी जगदीश शर्मा ने कहा कि हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स की राशि 31 जुलाई 2023 तक जमा कराने पर ब्याज राशि में 10 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है। इससे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले वर्ग को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिन नागरिकों का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है वे प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराकर सरकार की इस योजना का लाभ उठाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम जनता को इसके लिए जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा नागरिक इस छूट का लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से शहरी निकायों में टैक्स संग्रहण भी ज्यादा होगा।
डीसी ने कहा कि हरियाणा में प्रॉपर्टी टैक्स अब पूरी तरह स्ट्रीम लाइन हो चुका है। उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स की ब्याज राशि में 10 प्रतिशत छूट का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार करने को कहा ताकि अधिकतम लोगों को इसका फायदा मिल सके। उन्होंने पार्षदों से आह्वान किया कि वे बकायेदारों को प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने के लिए जागरूक एवं प्रेरित करें ताकि वे सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की तरफ अधिक प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है वे जल्द से जल्द अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाएं ताकि नगर परिषद व पालिकाओं को विकास कार्यो के लिए पैसा प्राप्त हो सके। यदि यह पैसा नप के खजाने में आता है तो शहर में और अधिक तेजी से विकास कार्य संपन्न कराए जा सकेंगे।
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