कैथल (रमन सैनी) किसी लड़की या लड़के की शादी 18 साल की उम्र से पहले होना बाल विवाह कहलाता है। भारत के बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार विवाह के लिए एक लड़की की आयु 18 साल और लड़के की आयु 21 साल की होनी चाहिए। इसी कड़ी में आज थाना ढांड क्षेत्र में […]
May 14, 2025 638 0 0