कैथल, 6 जून ( ) एडीसी सुशील कुमार ने बताया कि हरियाणा सरकार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा व हरेडा विभाग के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण एवं सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कृतसंकल्प है। जिन किसानों द्वारा 2019 से 2021 तक एक एचपी से 10 एचपी तक बिजली आधारित कृषि ट्यूबवेल कनैक्शन के लिए आवेदन किया हुआ है तथा बिजली विभाग द्वारा उनें कनैक्शन जारी नहीं किया गया है, उन्हें सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महिभियान यानि पीएम कुसुम के तहत कवर किया जाएगा।एडीसी ने बताया कि इस योजना के तहत 1 एचपी से 10 एचपी तक बिजली आधारित कृषि ट्यूबवेल आवेदकों को 75 प्रतिशत अनुदान पर सौलर पम्प दिया जाएगा। इच्छुक आवेदक सौलर पप्म के लिए http://pmkusum.hareda.gov.in पर 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आवेदन के लिए वैबसाईट पर जाकर पम्प के प्रकार / टाईप व क्षमता का चयन करें। आवेदक की मौजूदा एपलीकेशन आईडी ही यूजर आईडी होगी तथा मोबाईल पर ओटीपी के माध्यम से लोगिन करके सौलर पम्प का चयन किया जा सकता है। मूल्य निर्धारण के बाद पोर्टल पर उपलब्ध सूचीबद्घ कम्पनियों में से चयन करके अपना हिस्सा जमा करवा सकेंगे। अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्यदिवस में लघु सचिवालय स्थित अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य परियोजना अधिकारी के कार्यालय कमरा नम्बर 205 में सम्पर्क किया जा सकता है।
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