दो मार्च को होगा नगर पालिका के प्रधान व पार्षद पद के लिए मतदान
रमन सैनी, रिपोर्ट
सीवन, 28 फरवरी। एसडीएम एवं रिटर्निंग अधिकारी कैप्टन प्रमेश सिंह ने बताया कि दो मार्च को सीवन नगर पालिका के प्रधान पद व पार्षद पद के लिए चुनाव होगा तथा 12 मार्च को मतगणना होगी। चुनाव के लिए 16 वार्ड बनाए गए हैं। शांति पूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों की डयूटियां लगाई गई हैं।
आरओ कैप्टन प्रमेश सिंह ने बताया कि सीवन नगर पालिका क्षेत्र में 14 हजार 886 वोट हैं, जिनमें 7738 पुरूष तथा 7147 महिलाएं तथा एक अन्य मतदाता है। वार्ड नंबर एक में 785 वोट हैं, जिनमें 411 पुरूष तथा 374 महिलाएं, वार्ड नंबर दो में 1305 वोट हैं, जिनमें 653 पुरूष तथा 652 महिलाएं, वार्ड नंबर तीन में 637 वोट हैं, जिनमें 344 पुरूष तथा 293 महिलाएं, वार्ड नंबर चार में 808 वोट हैं, जिनमें 431 पुरूष तथा 377 महिलाएं, वार्ड नंबर पांच में 563 वोट हैं, जिनमें 294 पुरूष तथा 269 महिलाएं, वार्ड नंबर छह में 1086 वोट हैं, जिनमें 555 पुरूष, 530 महिलाएं व एक अन्य, वार्ड नंबर सात में 580 वोट हैं, जिनमें 310 पुरूष तथा 270 महिलाएं, वार्ड नंबर आठ में 1009 वोट हैं, जिनमें 530 पुरूष तथा 479 महिलाएं, वार्ड नंबर नौ में 1034 वोट हैं, जिनमें 521 पुरूष तथा 513 महिलाएं, वार्ड नंबर 10 में 1445 वोट हैं, जिनमें 756 पुरूष तथा 689 महिलाएं, वार्ड नंबर 11 में 934 वोट हैं, जिनमें 492 पुरूष तथा 442 महिलाएं, वार्ड नंबर 12 में 1487 वोट हैं, जिनमें 777 पुरूष तथा 710 महिलाएं हैं, वार्ड नंबर 13 में 1192 वोट हैं, जिनमें 608 पुरूष तथा 584 महिलाएं, वार्ड नंबर 14 में 919 वोट हैं, जिनमें 467 पुरूष तथा 452 महिलाएं, वार्ड नंबर 15 में 750 वोट हैं, जिनमें 407 पुरूष तथा 343 महिलाएं, वार्ड नंबर 16 में 348 वोट हैं, जिनमें 182 पुरूष तथा 166 महिलाएं हैं।
एसडीएम ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में संबंधित नगर पालिकाओं में मतदाता यह सुनिश्चित कर लें कि उसका नाम मतदाता सूची में शामिल है या नहीं। यदि मतदाता के पास किसी वजह से वोटर कार्ड नहीं है तो वह अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर भी वोट डाल सकता है। सभी नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि आगामी दो मार्च को नगर पालिका सीवन, कलायत व पूंडरी में होने चुनाव में बढ़चढ़ भाग लें और अपने मताधिकार का बिना किसी डर, भय और लालच के सही उपयोग करें।
ये दस्तावेज दिखाकर किया जा सकता है मतदान
उन्होंने बताया कि वोट डालने के लिए वोटर कार्ड के अलावा अन्य वेकल्पिक दस्तावेजों में ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, केंद्रीय, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, स्वतंत्रता सेनानी का फोटोयुक्त आईडी कार्ड, फोटोयुक्त जाति प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त दिव्यांग प्रमाण पत्र, आर्म्स लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त रजिस्ट्री, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड और पासपोर्ट शामिल हैं।
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