कैथल, 18 अक्तूबर (अजय धानियां ) जिलाधीश प्रशांत पंवार ने बताया कि हरियाणा स्टाफ सिलैक्शन कमिशन द्वारा ग्रुप डी की सीईटी लिखित परीक्षा 21 व 22 अक्तूबर को सुबह 10 बजे से 11:45 बजे तक तथा सायंकालीन सत्र में दोपहर 3 बजे से सायं 4:45 बजे तक आयोजित करवाई जा रही परीक्षाओं को नकल रहित एवं शांति पूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के उद्देश्य से जिला में स्थित परीक्षा केंद्रों की 500 मीटर की परिधि में दंड प्रक्रिया नियमावली की धारा 144 के तहत पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। जारी किए गए आदेशों के तहत जिला में स्थित परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में 21 व 22 अक्तूबर को पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी। इसके अतिरिक्त परीक्षा केंद्रों की 500 मीटर की परिधि में स्थित फोटोस्टेट की दुकानें भी परीक्षा अवधि के दौरान तक बंद रहेंगी। यह आदेश परीक्षा डियूटी पर तैनात कर्मचारियों व पुलिस बल के जवानों पर लागू नही होंगे। इन आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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