कैथल, 16 फरवरी, हरियाणा सरकार खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उद्यमों को आसान ऋण और तकनीकी सहायता जैसे कई कदमों के माध्यम से लगातार सशक्त बना रही है, ताकि उनमें दुनिया के बाजारों से प्रतिस्पर्धा की क्षमता हो और वे आत्मनिर्भर भारत अभियान के मजबूत भागीदारी बनें। सरकार की इस विशेष पहल से दो लाख से अधिक सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को लाभ होगा।
डीसी डॉ. संगीता तेतरवाल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पीएमएफएमई (प्रधानमन्त्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज) स्कीम के अन्तर्गत अपने सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को बढ़ाने एवं 35 प्रतिशत की सब्सिडी के साथ बैंक ऋण पाने के लिए उद्यमी आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि बैंक से लोन लेने पर 35 प्रतिशत सब्सिडी (अधिकतम दस लाख रूपये) दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा जिले के खाद्य प्रसंस्करण उद्यमो के अंतर्गत नए उद्योग लगाने के लिए भी बैंक से लोन एवं सब्सिड़ी उपलब्ध होगी और उद्यमी को उत्पादों के लिए ट्रेनिंग और तकनीकी सहायता दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है।
उन्होंने बताया कि वितीय सहायता प्राप्त करने के लिए एक परिवार से केवल एक व्यक्ति पात्र होगा। आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में ऋण प्राप्त करने के लिए www.https://pmfme.mofpi.gov.in/ पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। इस योजना के तहत आवेदकों को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने के उदेश्य से जिला रिसोर्स पर्सन की भी नियुक्ति की गई है।
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