कैथल, 8 जुलाई, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कैथल के अध्यक्ष तथा जिला एवं सत्र न्यायधीश संदीप गर्ग की देखरेख में न्यायिक परिसर में लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश संगीता राय की बैंच का गठन किया गया था।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दानिश गुप्ता ने बताया कि इस लोक अदालत में भूमि अधिग्रहण से संबधित कुल 31 लंबित मामलों को रखा गया था, जिसमें से 15 मामलों का निपटारा किया गया। कुल मुबलिक 2 करोड़ 33 लाख 88 हजार 740 रुपये की राशि के भूमि अधिग्रहण से संबधित मामलों का इस विशेष लोक अदालत के माध्यम से निपटारा किया गया है।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत की विशेषता है कि इसमें कोई न्यायालय शुल्क नहीं है और यदि न्यायालय शुल्क का भुगतान पहले ही कर दिया गया है तो लोक अदालत में विवाद का निपटारा होने पर इसे वापिस कर दिया जाता है। लोक अदालत एक ऐसी अदालत है जिसमें मामलों(विवादों) का निपटारा पक्षकारों की पारस्पारिक सहमति से किया जाता है इसमें न किसी पक्षकार की जीत होती न हार। लोक अदालत में मामले का निपटारा तुरन्त हो जाता है और सभी को न्याय आसानी से मिल जाता है।
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