कैथल, 21 जुलाई, डीसी जगदीश शर्मा ने बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा विधवा व तलाकशुदा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए व्यक्तिगत कारोबार स्थापित करने हेतु बैंको के माध्यम से 3 लाख रुपये तक के ऋण दिलवाने की योजना शुरू की है। जिला कैथल के लिए 40 केसों का लक्ष्य रखा गया है। योजना के अंतर्गत जिन विधवा व तलाकशुदा महिलाओं की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम है और आयु 18 से 60 वर्ष है, इस योजना की पात्र होगीं।
डीसी ने बताया कि इसमें कुल ऋण का 10 प्रतिशत हिस्सा महिला को स्वयं वहन करना होगा तथा शेष 90 प्रतिशत राशि बैंको के माध्यम से दी जाएगी। बैंक ऋण के ऊपर लगे ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा सब्सिडी के रूप में अदा की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये व अवधि 3 वर्ष जो भी पहले होगीं। विभित्र क्रियाकलापों के लिए जैस कि बुटीक, सिलाई कड़ाई, ई रिक्शा, मसाला, आचार इकाइयां / खाद्य प्रसंस्करण, कैरी बैग का निर्माण, बेकरी, रेडीमेड गरमेट्स इत्यादि तथा अन्य किसी भी कार्य जिसको महिलाएं करने में सक्षम हो-उन सभी कार्यो को ऋण देने से पूर्व ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी ताकि महिला को अपने कारोबार या लघु उद्योग स्थापित करने में कार्य कुशलता की कमी महसूस न हो। अधिक जानकारी के लिए व ऋण लेने हेतु आवेदन करने के लिए निगम के जिला प्रबंधक कार्यालय हरियाणा महिला विकास निगम, गली न.1, भगत सिंह कॉलोनी, नजदीक नया बस स्टैंड के पीछे कैथल में संपर्क कर सकते हैं।
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