कैथल, 20 अक्टूबर ( ) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के मामलों में बेहतर जांच के लिए पुलिस लाईन के मीटिंग हाल में वर्कशॉप का आयोजन किया गया। । इस मीटिंग में डीडीए कैथल जयभगवान गोयल द्वारा पुलिस अधिकारियों को बताया गया कि पोक्सो एक्ट के मामलों में किस तरह से जांच करनी है। उन्होने बताया कि इस अधिनियम का मकसद बच्चों को यौन उत्पीड़न और अश्लीलता से जुड़े अपराधों से बचाना है, इस कानून के तहत 18 साल से कम उम्र के लोगों को बच्चा माना गया है और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि पोक्सो एक्ट में जो प्रावधान दिए गए हैं उनके अनुसार जांच की जाए,ताकि केस को कोर्ट में मजबूती से रखा जा सके। डीडीए द्वारा सेमिनार में उपस्थित पुलिस अनुसंधान अधिकारियों को पोक्सो एक्ट की बारीकियों के बारे में अवगत कराया गया। अनुसंधानकर्ता को कानून द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार अनुसंधान कर पीड़ित को न्याय दिलाना चाहिए। इस दौरान जांच अधिकारियों को बताया गया कि किस किस साक्ष्य को जुटाना जरूरी है और इस एक्ट में जो भी नियम बनाए गए हैं उनके दायरे में रहकर जांच की जाए।
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