कैथल / कलायत, 16 फरवरी, जिला में विकसित हो रही अवैध कॉलोनियों पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जिला नगर योजनाकार कार्यालय व ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार हरिंद्र पाल के पूरे अमले द्वारा कलायत नियंत्रित क्षेत्र की राजस्व संपदा गांव खरक पांडवा में अवैध रूप से विकसित ढाबा व अन्य निर्माणों की कार्रवाई जिला प्रशासन की मदद से अमल में लाई गई।
यह जानकारी देते हुए जिला नगर योजनाकार राजकीर्ति ने बताया कि कार्यालय के संज्ञान में कलायत नियंत्रित क्षेत्र की राजस्व संपदा गांव खरक पांडवा में कैथल-हिसार नैशनल हाईवे पर अवैध रूप से एक ढाबा व एक अन्य निर्माण विभाग से बिना पूर्व अनुमति के विकसित किए जा रहे हैं। जिसके उपरांत विभाग द्वारा भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी करके जरूरी अनुमति प्राप्त करने वाले आदेश दिए गए थे, परंतु भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा न तो मौके पर बनाए जा रहे अवैध निर्माण रोका और न ही विभाग से किसी प्रकार की अनुमति ली।
उन्होंने बताया कि आम लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि वह सस्ते प्लाट के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में न आए और न ही अवैध कालोनियों में प्लाट खरीदें। मकान खरीदने से पहले जिला योजनाकार कार्यालय से पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें। सभी प्रॉपर्टी डीलर का भी आह्वान किया गया है कि वे सरकार द्वारा चलाई गई हाउसिंग स्कीम, दीनदयाल हाउसिंग स्कीम, अफॉर्डेबल हाउसिंग स्कीम, जिसमें 5 एकड़ भूमि पर लाइसेंस प्रदान किया जाता है। कॉलोनी काटने की जरूरी अनुमति प्राप्त करें, ताकि शहर वासियों को सस्ता मकान उपलब्ध हो सके। यदि कोई व्यक्ति अवैध कालोनी में प्लाट आदि खरीदता है तो उसके विरूद्ध भी कार्यालय द्वारा कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसमें 50 हजार रुपए तक का जुर्माना व तीन साल की सजा प्रावधान है।
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