कैथल में रिश्वतखोर ASI सुखबीर सिंह को 4 साल की कैद: 30 हजार रुपए जुर्माना लगाया, SI धर्मपाल बरी

January 30, 2025 1744 0 3


KAITHAL. अतिरिक्त सैशन जज नंदिता कौशिक की अदालत ने रिश्वत के एक मामले में पुलिस के एक एएसआई सुखबीर सिंह को को चार साल की कैद और 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इसी केस में एक अन्य एसआई धर्मपाल को बरी कर दिया गया है। इस बारे में शमशेर सिंह निवासी चीका ने एंटी करप्शन ब्यूरो अंबाला में भ्रष्टïाचार विरोधी अधिनियम की धारा 7 के तहत 4 अक्तूबर 2022 को मुकदमा नंबर 26 दर्ज करवाया था। धर्मपाल के वकील सचिन जैन ने बताया कि चीका पुलिस ने 2 अक्तूबर 2022 को चीका निवासी सिंगारा सिंह के खिलाफ एनडीपीएस की धारा 15-बी के तहत मुकदमा नंबर 408 दर्ज किया था।


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