अवैध कॉलोनियों में नहीं खरीदें प्लाट और नहीं करें अवैध निर्माण :-डीटीपी राजकीर्ति

July 11, 2023 55 0 0


कैथल, 11 जुलाई (       ) जिला नगर योजनाकार राजकीर्ति ने बताया कि जिला प्रशासन के सहयोग विभाग द्वारा अर्बन एरिया राजौंद के अंतर्गत पड़ने वाली राजस्व सम्पदा, राजौंद में कैथल रोड़ पर लगभग 4.5 एकड़ भूमि में पनप अवैध कॉलोनियों में बनी मिट्टी की सड़क नैटवर्क को पूर्वनियोजित कार्यक्रम के तहत हटाया गया। उन्होंने बताया कि कार्रवाई के दौरान बीडीपीओ राजौन्द कंचन बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात रहे। डीटीपी कार्यालय का अमला पुलिस बल के साथ अवैध कॉलोनी में बने अवैध निर्माणो को हटाने के लिए एक जेसीबी सहित दोपहर 12 बजे घटना स्थल पर पहुंचा और कॉलोनी में बनी सभी कच्ची सड़कों को हटाने का कार्य शुरू। विभाग की कार्यवाही की भनक लगते ही लोग मौके पर इकट्ठा हो गये परन्तु मौके पर एसएचओ राजौंद के नेतृत्व में मौजूद पुलिस बल की मुस्तैदी व स्थल की गई घेराबन्दी के कारण लोग मूकदर्शक बनकर विभागीय कार्यवाही को देखते रहें।उन्होंने कहा कि कार्यालय के संज्ञान में राजौंद गांव में कैथल से असन्ध रोड़ पर लगभग 4.5 एकड़ भूमि पर भू मालिको द्वारा बिना विभागीय अनुमति के सड़के बना कर अवैध कॉलोनी विकसित करने का मामला आया था, जिसके उपरांत कार्यालय द्वारा भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी करके कॉलोनी विकसित करने के लिए जरूरी अनुमति प्राप्त करने वाले आदेश दिए गए थे। परंतु भू-स्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा ना तो मौके पर बनाई जा रही अवैध कॉलोनी के निर्माण को रोका गया और ना ही विभाग से किसी प्रकार की अनुमति के लिए आवेदन किया गया।उन्होंने कहा कि इस अवसर पर जिला नगर योजनाकार द्वारा आम लोगों को आगाह किया गया कि वह सस्ते प्लाटों के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में आकर अवैध कॉलोनियों में प्लाट आदि नहीं खरीदे तथा ना ही किसी प्रकार का निर्माण करें। जमीन की खरीद करने से पहले इस कार्यालय से कॉलोनी की वैधता / अवैधता बारे पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें। यदि कोई व्यक्ति अवैध कलौनी में कोई प्लॉट आदि खरीदता है तो उसके विरुद्ध भी कार्यालय द्वारा कानून सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी, जिसमें 50 हजार रुपये तक का जुर्माना व तीन साल की सजा का प्रावधान है।उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाई गई ग्रुप हाउसिंग स्कीम, दीन दयाल हाउसिग स्कीम, अर्फोडेबल ग्रुप  हाउसिंग स्कीम जिसमें 5 एकड़ भूमि पर लाईसेंस प्रदान किया जाता है, में आवेदन करके कालोनी काटने की जरूरी अनुमति प्राप्त करें व शहर वासियों को सस्ता मकान / निवास उपलब्ध करवाएं।


Categories: किसान, कैथल, लेटेस्ट न्यूज़, हरियाणा
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