अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम एक्ट के तहत पीडि़तों को मिले जल्द राहत राशि :- चेयरमैन रविंद्र बलियाना

August 25, 2023 50 0 0


कैथल, 25 अगस्त (अजय धानियां)हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन रविंद्र बलियाना ने कहा कि हम सबका मकसद यही है कि कानून व्यवस्था के अनुरूप कार्य हो। यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो नियमानुसार कार्रवाई बनती  है तो कार्रवाई की जाए और कोई भी अधिकारी लापरवाही न बरतें। अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम एक्ट के तहत जिन भी पीडि़तों की शिकायत दर्ज होती है तो उन्हें तुरंत कानून के तहत दी जाने वाली राहत राशि देना सुनिश्चित करें। हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन रविंद्र बलियाना शुक्रवार को लघु सचिवालय स्थित सभागार में अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम एक्ट के तहत 31 मामलों की सुनवाई करने के दौरान बोल रहे थे।  चेयरमैन रविंद्र बलियाना ने कहा कि सामाजिक समरस्ता बनाना हम सबका दायित्व है। किसी व्यक्ति के साथ अगर अन्याय होता है तो कानून के दायरे में रहकर जरूरी कार्रवाई करें, ताकि संबंधित व्यक्ति को न्याय मिल सके। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी संबंधित विभाग इस तरह के मामलों में पूरी गंभीरता से कार्य करें। उन्होंने मामलों की सुनवाई की  और कहा कि हमें सिस्टम बनाना है, बिगाड़ना नहीं। जैसे ही पुलिस विभाग द्वारा एफआईआर दर्ज की जाती है तो तुरंत उसकी सूचना कल्याण विभाग को दी जाए तथा संबंधित व्यक्ति को सहायता राशि जल्द मुहैया करवाई जाए। इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही नही होनी चाहिए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी आदेश दिए गए हैं, उनकी पालना करना सुनिश्चित करें। इस मौके पर उनके साथ वॉयस चेयरमैन विजेंद्र बड़गुज्जर, रवि तारांवाली, मीना नरवाल, रतन लाल के साथ प्रशासनिक अधिकारियों में डीसी जगदीश शर्मा, एसपी अभिषेक जोरवाल, सीटीएम कपिल कुमार, जिला कल्याण अधिकारी कमल कुमार, डीएसपी सुनील कुमार, उमेद सिंह, अमित, सज्जन कुमार, ललित आदि मौजूद रहे।


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