हरियाणा सरकार ने अंत्योदय परिवारों के लिए बिल माफी योजना शुरू करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत प्रार्थी को केवल पिछले 12 महीने की मूल राशि का ही भुगतान करना पड़ेगा जो कि अधिकतम 3600 रुपये होगी। प्राथी यह राशि एकमुश्त या ब्याज रहित 6 किश्तों में जमा करवा सकता है। इस योजना के तहत वे सभी अंत्योदय परिवार पात्र होंगे, जिनकी पीपीपी डाटा के अनुसार सत्यापित आय प्रति वर्ष ₹1 लाख तक है, बिजली का कनेक्शन चालू है या कटा हुआ है तथा पिछले 12 महीने की बिजली की औसत मासिक खपत 150 यूनिट तक है या थी तथा दो या दो से अधिक बिलिंग चक्र का बिजली का बिल न भरा हो।
कटे हुए कनेक्शनों की स्थिति में अगर कनेक्शन 6 महीने के अंदर-अंदर कटा है तो यह पूरी राशि के भुगतान या पहली किश्त के भुगतान पर जोड़ दिया जाएगा। अगर कनेक्शन को कटे हुए 6 महीने से ज्यादा हो गए हों तो यह नया कनेक्शन माना जाएगा और इसे केवल अग्रिम खपत राशि जमा करवाने पर पुन जोड़ दिया जाएगा। विवादित बिलों की अवस्था में पात्र अंत्योदय परिवारों को विवादित राशि का 25 प्रतिशत या 3600 रुपये में से जो भी कम होगा उसका भुगतान करना होगा। इसके अलावा, बिजली चोरी के मामले जो कि इस योजना से पहले के हैं वे भी इस योजना का विकल्प चुन सकते हैं।
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