कैथल 07 अगस्त (अजय धानियां) पुलिस महानिरीक्षक यातायात एवं हाईवे हरियाणा के आदेशानुसार एसपी अभिषेक जोरवाल के नेतृत्व में जिला पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने व यातायात हादसों से बचाने हेतु गलत दिशा व गलत लेन में वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ एक अभियान चला कर जहां पुलिस द्वारा चालकों को जागरुक किया गया, वहीं पर पुलिस द्वारा लाइन चेंज के 55 तथा गलत साइड के 106 के वाहन चालकों के चालान काटे गए। एसपी अभिषेक जोरवाल द्वारा सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने, वाहनों के सुचारू-रूप से आवागमन हेतू भारी वाहन व गति प्रतिबन्धित (निर्धारित गति सीमा) वाहन के लिए लेन ड्राईविंग (बाँई लेन) निर्धारित करने व बाँई लेन में चलने हेतू वाहन चालकों को जागरूक कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतू पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए गये थे। मोटर वाहन अधिनियम के तहत निर्धारित गति सीमा व बाँई लेन में ना चलकर नियमों की उल्लघंना करने पर सोमवार को लाइन चेंज के 55 तथा गलत साइड के 106 वाहनों के चालान किए गए। इस दौरान पुलिस द्वारा वाहन चालकों को जागरुक किया गया कि वाहनों के सुचारू-रूप से आवागमन हेतू यह अनिवार्य है कि हम मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित गति सीमा व बाँई लेन में चले, रॉन्ग साइड में वाहन न चलाएं जिससे सड़क हादसों में कमी लाई जा सके। इस अभियान में जिला पुलिस द्वारा अलग-अलग स्थानों पर आमजनों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया गया। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस द्वारा प्रेशर हॉर्न के भी 10 चालान किए गए। एसपी ने कहा कि सड़क पर वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें। जब भी हाईवे या सड़क पर चलाएं तो अपने वाहन को निर्धारित गति में अपनी लेन में ही चलाएं। इससे हादसा होने की संभावना न के बराबर रहती है। अक्सर देखने में आता है कि चालक अपने व्हीकल को एक लाइन से दूसरी लेन में अचानक ले जाते हैं। यह बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। दूसरे वाहन उनसे टकराने की संभावना रहती है। ऐसा करके वह न केवल अपनी बल्कि दूसरे लोगों की जान को भी जोखिम में डालते हैं। यदि किसी वाहन को ओवरटेक करके दूसरी लेन में जाना भी पड़ जाए तो आगे निकलते ही तुरंत अपनी लेन में आ जाएं। एसपी ने कहा कि यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों का चालान करने के अभियान आगे भी जारी रहेगा।
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